पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। सरकारी आंकड़ों की मानें तो अभी लाखों नहीं, बल्कि कराड़ों की संख्या में लोग बाकी हंै, जिनके पैन कार्ड अब भी आधार से लिंक नहीं हैं। अगर इन लोगों ने 31 मार्च तक अपना आधार से पैन को लिंक नहीं कराया तो इनका पैन कार्ड बंद हो जाएगा।
देशभर में अब तक 30.75 करोड़ पैन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं। जबकि अभी भी 17.85 करोड़ पैन कार्ड को जोड़ा जाना बाकी है। सीबीडीटी ने बताया कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन कार्ड मिल गया है, उसे आयकर कानून के तहत 31 मार्च तक आधार की सूचना देनी है। ऐसा न करने पर संबंधित पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2019 थी। इसे बढ़कार अब 31 मार्च तक कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार को वैधानिक दर्जा दिया था। साथ में यह भी कहा था कि पैन कार्ड आवंटन के लिए आधार का होना जरूरी है। सभी पैन धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए। आइए जानते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार और पैन कार्ड लिंक है या नहीं।