सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में कल यानी बुधवार को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कल शाम पांच बजे तक विधायकों को शपथ दिला दी जाए। इसके साथ ही फ्लोर टेस्ट का लाइव टेस्ट कराने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। इसके साथ कोर्ट ने साफ किया है कि फ्लोर टेस्ट में गुप्त मतदान न कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट कराया जाए, ये फ्लोर टेस्ट किसी भी तरह से गुप्त न रखा जाए। इसके साथ ही स्पीकर की नियुक्ति न की जाए, प्रोटेम स्पीकर ही फ्लोर टेस्ट कराएगा। इसके साथ ही फ्लोर टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाए।
सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना और एनसीपी ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फणनवीस को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की और आज फैसला सुनाया है।