मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पिंजरे में बंद तोते को रिहा करने या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।
तमिलनाडु पुलिस (Tamil Nadu Police) द्वारा की जा रही जांच पर एक वित्त कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के मामले को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने के मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत की मदुरै पीठ ने मंगलवार को यह टिप्पणी की।
मदुरै पीठ ने कहा, एजेंसी की स्वायत्तता तभी सुनिश्चित होगी, जब उसे वैधानिक दर्जा दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त किए बिना अपने दम पर अधिकारियों का एक समर्पित संवर्ग होना चाहिए. अदालत ने कहा, सीबीआई की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की तरह ही स्वायत्तता होनी चाहिए, जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है।
बनाएं अलग अधिनियम
अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई निदेशक को भारत सरकार के सचिव की पदेन शक्तियों के साथ निहित किया जाना चाहिए, जिसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के माध्यम से जाए बिना सीधे मंत्रालय को रिपोर्ट करना शामिल है। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को सीबीआई को अधिक अधिकार और शक्तियां देने के लिए एक अलग अधिनियम बनाने के लिए विचार करना चाहिए।
अदालत ने इस संबंध में एक निर्णय लेने के आदेश भी दिए, ताकि सीबीआई केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण के बिना कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ अपना काम कर सके। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीबीआई को चुनाव आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह और अधिक स्वतंत्र बनाया जाए और एजेंसी के लिए एक अलग बजटीय आवंटन किया जाए।