कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया गया है। इस संबंध में घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। हालांकि कई प्रतिबंध पहले के लॉकडाउन की ही तरह है लेकिन एक बात साफ है कि इस लॉकडाउन में केंद्र सरकार के निर्देशों के आधार पर ही राज्यों को चलना होगा। स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, मेट्रो पर पाबंदी जारी रहेगी। रेल और विमान सेवाओं पर भी पाबंदी जारी रहेगी। रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
हॉटस्पाट में सख्ती जारी रहेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने जोन के निर्धारण का जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दे दी है।
धार्मिक स्थलों अब भी बंद ही रहेंगे।
बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे।
सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे।