उत्तराखंड : एक ओर जहां उत्तराखंड में शराब की फैक्ट्री खोले जाने पर जमकर हंगामा और विरोध हुआ तो वहीं अब आबकारी विभाग की ओर से एक और ठोस कदम उठाया जा रहा है. जी हां आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चारों दामों समेत 8 तीर्थस्थलों में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी।
बात करें तीर्थनगरी हरिद्वार और ऋषिकेश की और पिरान कलियर की तो यहां 1.6 किमी क्षेत्र में भी शराब की दुकानें नहीं खोली जाएगी ऐसा पाया जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पहले हरिद्वार और ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आते थे लेकिन अब नगर निगम बन गए हैं जिस कारण इनका दायरा बढ़ गया है।
यहां नहीं खोली जाएगी शराब की दुकानें
आबकारी विभाग की अधिसूचना के अनुसार बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूर्णागिरी, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब और नानकमत्ता तीर्थ स्थलों में शराब की कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। आदेश का पालन न करने पर नीति की उल्लंघन माना जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी के लिए आपको बता दें किउच्च न्यायालय गत 29 अगस्त को डीके जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के मामले में आदेश पारित कर चारधाम और सभी तीर्थ स्थानों में शराब बिक्री निषेध घोषित करने का आदेश पारित किया था।