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शराबियों की बल्ले-बल्ले: उत्तराखंड में नहीं बढ़ेंगे शराब के रेट, HC ने लगाई सरकार के फैसले पर रोक

शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड में एक्साइज ड्यूटी पर बढ़ने वाले रेट पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसका मतलब अब शराब के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी।

उत्तराखंड में नहीं बढ़ेंगे शराब के रेट

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बता दें डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने धामी सरकार के 28 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है।

15 दिसंबर से उत्तराखंड में महंगी होनी थी शराब

बता दें धामी सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में संशोधन करते हुए एक्साइज ड्यूटी पर 12 फीसदी वैट फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। इससे शराब की कीमतों में 15 दिसंबर के बाद से 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की बढ़ोतरी होनी थी।

2025-26 की आबकारी नीति तैयार करते हुए हटाया था एक्साइज ड्यूटी से वैट

गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति तैयार करते समय विभाग ने एक्साइज ड्यूटी से वैट को हटा दिया था। उस समय तर्क दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी पर वैट नहीं लगता, इसलिए उत्तराखंड को भी प्रतिस्पर्धी बने रहना होगा और इससे अवैध शराब की तस्करी पर भी रोक लग सकेगी।

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हाईकोर्ट ने दिया सरकार को झटका

वित्त विभाग ने इस कदम पर आपत्ति जताई और वैट हटाने को गलत फैसला बताया। वित्त विभाग की कड़ी आपत्ति के बाद सरकार एक्साइज ड्यूटी पर फिर से 12 प्रतिशत वैट जोड़ने का फैसला किया था। नए संशोधन के बाद देशी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की शराब के दाम बढ़ने थे। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अब रोक लगा दी है।

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
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