डेस्क- वस्तु एवं सेवा कर परिषद की श्रीनगर में संपन्न हुई दो दिवसीय बैठक में तकरीबन सभी वस्तु एवं सेवाओं पर कर का निर्धारण हो गया है। हालांकि सोने जैसी बहुमूल्य धातु पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। बावजूद इसके जीएसटी परिषद ने अनाज,खाद्य तेल साबुन जैसे रोजमर्रा के सामानों पर छूट दी है।
वहीं सेवा क्षेत्र मे शिक्षा स्वास्थ्य और सामान्य श्रेणी की रेल सेवा को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। जबकि बैंकिग, बीमा,वातानुकूलित रेल सेवा, मंहगी होटल सेवा और दूरसंचार सेवा मे जीएसटी के दायरे को बढ़ा दिया गया है। वही हवाई सफर पर हल्का हाथ रखा गया है।
जीएसटी परिषद ने सभी सेवाओं के लिए चार दर तय की है। जिनमें 5,12.18 और 28 फीसदी कर लगाने का निर्णय लिया है। मनोरंजन सेवा को जीएसटी परिषद ने काफी राहत दी है। सिनेमा घुड़दौड़ कैसीनो के शौकीनो की बल्ले-बल्ले हुई है।
सिनेमा टिकट से पहले 60 फीसदी की दर वसूली की जाती थी जबकि कैसीनों और घुड़दौड़ से 40 फीसदी की दर से कर वसूली की जाती थी उसे अब तीनों को 28 फीसदी की दर से सेवा कर चुकाना होगा।
वहीं टेलीफोन सेवा में तीन फीसदी का इजाफा हुआ है। अब तक 15 फीसदी की दर वाले टेलीफोन बिलों में 18 फीसदी सेवा कर लगेगा।
सेवा का नाम | पहले | अब |
बीमा | 15 % | 18% |
बैंकिंग | 15 % | 18% |
शेयर, म्यूचल फंड | 15% | 18% |
सेवा का नाम | पहले | अब |
हवाई सफर इकोऩॉमी | 15 % | 5% |
हवाई सफर बिजनेस | 15 % | 12% |
एप आधारित टैक्सी सेवा | 6% | 5% |