दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रही अधिकारों की लड़ाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में पुलिस, ज़मीन और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों मे आखिरी फैसला केंद्र ही करेगा। अदालत के इस फैसले से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है।
भारत के संविधान के आर्टिकल 239A(A) के तहत भारत की यूनियन टैरिटरी में पुलिस, कानून व्यवस्था और ज़मीन से जुड़े मामलों मे पावर केंद्र के हाथ में है और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे अपने आदेश में भी बरकरार रखा है।
दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा है कि ‘हाईकोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे’।