नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में निचली अदालत के जजों की नियुक्ति होने वाली परीक्षा के विवादों में घिरने के बाद अहम दिशानिर्देश जारी किए हैं। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आयोजित होने वाली परीक्षा में दूसरे राज्यों के जजों के भी फेल हो जाने से विवाद शुरू हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि :-
-फाइनल परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की कॉपी आरटीआई के जरिए हासिल की जा सकेगी
-प्राथमिक परीक्षा में भरी जाने वाली ऑब्जेक्टिव शीट में पेन्सिल की बजाए पेन का इस्तेमाल होगा
-प्राथमिक परीक्षा, अंतिम परीक्षा और इंटरव्यू के नतीजों में रोल नंबर के साथ नाम भी लिखा जाएगा