उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष व बड़कोट पालिका अध्यक्ष की बीजेपी उम्मीदवार जसोदा राणा को हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गुरुवार को जसोदा राणा की याचिका को खारिज किया. जिससे साफ होता दिख रहा है कि अब जसोदा राणा चुनाव नहीं लड़ पाएंगीं औऱ साथ ही बड़कोट पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं रह गया है.
बता दें कि जसोदा राणा ने गांव से नाम कटवाकर पालिका बड़कोट में जोड़ने की मांग की थी. लेकिन गांव से नाम कटने के बाद उनका नाम पालिका में नहीं जोड़ा गया तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपना नाम जुड़वाने की मांग की थी.
निकाय में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए संबंधित निकाय का वोटर होना ज़रूरी
नियमा के अनुसार किसी भी निकाय में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए संबंधित निकाय का वोटर होना ज़रूरी है. जसोदा राणा उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं. पिछले दिनों उन्होंने बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के लिए नौगांव ब्लॉक के कन्सेरू ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट से नाम हटाते हुए, बड़कोट नगर पालिका के पटेलनगर वार्ड से मतदाता बनने के लिए आवेदन किया था.
राणा का नाम दून नगर निगम के वार्ड संख्या 40 सीमाद्वार में बतौर मतदाता दर्ज
ज़िला पंचायत सदस्य दीपक बिजल्वाण ने राणा का नाम दून नगर निगम के वार्ड संख्या 40 सीमाद्वार में बतौर मतदाता दर्ज होने का मामला उठाया. नियमानुसार एक से अधिक मतदाता सूची में नाम नहीं हो सकता। नैनीताल हाईकोर्ट ने भी राज्य निर्वाचन आयोग को इन सब तथ्यों को ध्यान में रखने को कहा और विचार करने को कहा.
जसोदा राणा का नाम सीमाद्वार वार्ड की वोटर लिस्ट में दर्ज होने की पुष्टि
निर्वाचन आयोग ने अंतिम निर्णय से पहले ज़िला निर्वाचन अधिकारी देहरादून से रिपोर्ट मांगी. इसमें जसोदा राणा का नाम सीमाद्वार वार्ड की वोटर लिस्ट में दर्ज होने की पुष्टि की गई. निर्वाचन आयोग ने इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरकाशी को सूचित कर दिया और राणा का नाम नगर पालिका बड़कोट में शामिल नहीं किया.