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जल जीवन मिशन में गड़बड़ी: HC ने ठेकेदारों का भुगतान रोका, सरकार से मांगा हलफनामा

नैनीताल हाईकोर्ट ने टिहरी के प्रतापनगर तहसील के 23 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत हुई भारी गड़बड़ियों और धन गबन के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों का भुकतान रोक दिया है।

गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों को भुगतान रोका

मुख्य न्यायाधीश नरेन्द्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों को भुगतान नहीं करने के आदेश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार और उत्तराखंड पेयजल निगम से हलफनामा पेश करने को कहा गया है। मामला भेलुंटा गांव के पूर्व प्रधान दिनेश चंद्र जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है।

मानकों के अनुरूप नहीं बिछाई थी पाइपलाइन

आरोप है कि कई गांवों में ‘हर घर जल, हर घर नल’ योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइनें मानकों के अनुरूप नहीं हैं। जहां पाइपों को ढाई फीट नीचे जमीन में डाला जाना चाहिए था, वहीं ठेकेदारों ने उन्हें खुले में, पेड़ों के पास या जमीन की सतह पर ही डाल दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि पेयजल निगम और कार्यदायी संस्थाओं ने ठेकेदारों की लापरवाही पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे गांवों में आपदा के समय पानी की सप्लाई बाधित रहती है।

1 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

अधिशासी अभियंता ने भी भेलुंटा, देवल, खेतगांव और खोलगढ़ जैसे गांवों में गड़बड़ी की पुष्टि की है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जिन गांवों में काम मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है, वहां का भुगतान पहले ही रोक दिया गया है। अदालत ने अब निर्देश दिए हैं कि गड़बड़ी वाले कार्यों का भुगतान न किया जाए। कोर्ट ने इस पूरे मामले में विस्तृत जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
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