नैनीताल। प्रदेश के युवकों में बढ़ रही नशा सूंघने की प्रवृति को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य में आयोडेक्स, फैवीक्वीक तथा व्हाइटनर की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव समेत जिलों के कप्तानों का इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है। इसके अलावा हुक्का बार में 18 साल से कम उम्र के बच्चों जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यह ्रआदेश वरिष्ठ न्यायधीश न्यामूति राजीव शर्मा की एकल पीठ ने दिए हैं।