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CJI दफ्तर से RTI के जरिये मांग सकेंगे सूचना, जासूसी की अनुमति नहीं

breaking uttrakhand newsनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया कि मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस भी सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के दायरे में आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के साथ ही कुछ नियम भी जारी किए हैं. फैसले में कहा गया है कि सीजेआई ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके चलते ये आरटीआई के तहत आएगा. लेकिन, दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस. खन्ना, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस रमन्ना वाली पीठ ने बुधवार को इस फैसले को पढ़ा. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इस फैसले को लिया. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के की ओर से 2010 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा. जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा लिखे फैसले पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता ने सहमति जताई. हालांकि, जस्टिस रमन्ना और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ मुद्दों पर अपनी अलग राय व्यक्त की.

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