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टिकट कैंसिल पर नहीं मिलेगा रिफंड!, भारतीय रेलवे ने बदले कैंसिलेशन और बोर्डिंग नियम

Indian Railways Ticket Cancellation Refund Rules Change: भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग के नियमों में बदलाव किए है। अब ये पहले से और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। अब टिकट रद्द करने पर आपको रिफंड मिलेगा या नहीं ये आपकी टाइमिंग पर डिपेंड करेगा। अब अगर आपने ट्रेन छूटने से आठ घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा।

भारतीय रेलवे ने बदले कैंसिलेशन और बोर्डिंग नियम Indian Railways Ticket Cancellation Refund Rules Change

भारतीय रेलवे ने अपने नियमों में बड़े सुधार किए है। जिसमें बोर्डिंग पॉइंट बदलने और क्लास अपग्रेड की नई सुविधा यूजर्स को दी गई है। हालांकि टिकट कैंसिलेशन के नियमों को सख्त कर दिए गए हैं। अब यात्री को ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। यानी रिफंड के लिए आपको ट्रेन की टाइमिंग से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना पड़ेगा।

टिकट कैंसिल के नियमों में बदलाव Indian Railways Ticket Cancellation Rules

आपको बता दें कि पहले ये समय चार घंटे था। जिसे बढ़ाकर अब आठ घंटे कर दिया है। जिसका मतलब है कि अब आठ घंटे पहले टिकट कैंसिलेशन पर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। हालांकि 24 से 8 घंटे के बीच अगर आप टिकट कैंसिल करते हो तो आपको टिकट का 50% पैसा वापस मिल जाएगा।

  • 8 घंटे से कम समय  कोई रिफंड नहीं
  • 24 से 8 घंटे के बीच  50 फीसदी रिफंड
  • 72 से 24 घंटे के बीच  75 फीसदी रिफंड
  • 72 घंटे से पहले   अधिकतम रिफंड, केवल फ्लैट चार्ज

कब से लागू होंगे ये नए नियम?

इसके अलावा बोर्डिंग नियमों में भी बदलाव किए गए है। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। ये बदलाव जेंट और दलाल टिकटों की जमाखोरी की वजह से किए गए है। बता दें कि ये नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 अलग-अलग फेज में लागू किए जाएंगे।

टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए नए नियम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये बदलाव दलालों के पैटर्न को देखते हुए किए गए है। दलाल एक्स्ट्रा टिकट बुक कर टिकटों की जमाखोरी करते है। अगर ग्राहक नहीं मिलता तो ट्रेन छूटने से ठीक पहले कैंसिल कर रिफंड पा लेते है। अब रिफंड के नए नियमों के बाद दलालों द्वारा टिकटों की ‘कॉर्नरिंग’ कम होगी। साथ ही यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।

चार्ट बनने के बाद भी अब बदल सकेंगे स्टेशन

बोर्डिंग स्टेशन बदलने की टाइमिंग को भी बढ़ा दिया गया है। ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से अब यात्री 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे। इससे पहले ये सुविधा केवल चार्ट तैयार होने से पहले तक ही दी जाती थी।

ये उन लोगों के लिए अच्छा है जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं। इस नियम के बाद यात्री अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी नजदीकी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकेंगे। IRCTC की वेबसाइट, एप या रेलवे काउंटर से यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते है।

Uma Kothari

उत्तराखंड की डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय उमा कोठारी खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) में बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। वे राजनीति, मनोरंजन, खेल और ट्रेंडिंग विषयों पर गहन और तथ्यपरक खबरें लिखती हैं। उत्तराखंड के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी पकड़ मजबूत है। डिजिटल मीडिया में इनका अनुभव पाठकों को सटीक, संतुलित और समय पर जानकारी देने में सहायक है। उत्तराखंड | खबर उत्तराखंड
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