हरिद्वार: आचार्य बालकृष्ण के जन्म प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज गायब होने के मामले में करीब छह साल पूर्व दर्ज मुकदमे के सिलसिले में सोमवार को एक बार फिर सीबीआइ टीम नगर निगम पहुंची। दो सदस्यीय टीम ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी और एक लिपिक से एक घंटे पूछताछ की।
पासपोर्ट मामले में सीबीआइ ने पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जुलाई 2011 में केस दर्ज किया था। इस सिलसिले में आचार्य के जन्म प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों की जांच को टीम नगर निगम पहुंची थी। उस समय 1997 में आचार्य की ओर से जन्म प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र के साथ जो प्रामाणिक दस्तावेज सौंपे गए थे, वह रेकॉर्ड से गायब मिले। जिस पर तत्कालीन ईओ बीएल आर्य की ओर से दस्तावेज गायब होने संबंधी मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया।
इस मामले में तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल त्यागी समेत पांच लोगों से पूछताछ भी हुई थी। करीब छह साल पूर्व सीबीआइ की ओर से दर्ज मुकदमे के सिलसिले में सोमवार को सीबीआइ की दो सदस्यीय टीम नगर निगम पहुंची।
टीम ने नगर आयुक्त के कक्ष में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार और लिपिक आदेश यादव से पूछताछ की। करीब घंटे भर पूछताछ के बाद टीम लौट गई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार ने जन्म प्रमाण पत्र संबंधी मसले में सीबीआइ टीम के आने की पुष्टि की है।