अब मिजोरम में भी शराब नही मिलेगी। शनिवार को अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में पूर्ण रुप से शराबबंदी विधेयक को मंजूरी दे दी है।
अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री जोरामथांगा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मिजोरम शराबबंदी विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गई।मिजोरम में पूर्ण मद्य निषेध कानून लागू होने के बाद से राज्य में 1997 से लेकर जनवरी 2015 तक पूर्ण शराबबंदी थी। ललथनहवला की पिछली कांग्रेस सरकार ने मार्च 2015 से राज्य में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी थी।अधिकारी ने बताया कि 20 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा।