ऋषिकेश पुलिस ने ऋषिकेश के सभी व्यापारियों और लोगों के लिए अहम सूचना जारी की है। इसमे पुलिस ने बताया है कि रविवार को कौन सी दुकानें खुली और बंद रहेंगी। वहीं रविवार के दिन नियम का पालन न करने पर पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
ये दुकानें खुलेंगी और बंद रहेंगी
1. जिसमें केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित जैसे डिपार्टमेंटल, ड्राई फ्रूट्स, किराना स्टोर, पेट्रोल-डीजल पंप, पशु आहार एवं भूसा स्टोर, सभी प्रकार के निजी कार्यालय, एलपीजी गैस एजेंसी, लैब एवं रासायनिक उपकरण, कन्फेक्टनर्स एवं बेकर्स (बिना रेस्टोरेंट के), किताबे एवं स्टेशनरी की दुकान, दुग्ध एवं दुग्ध से बने उत्पाद (डेरी), मीट की दुकानें (केवल वैद्य लाइसेंस धारक), कृषि एवं कृषि उपकरणों से संबंधित दुकाने (खाद बीज कीटनाशक रसायन सहित), फल सब्जी मंडी एवं सब्जी की दुकानें, दवाइयों की थोक एवं फुटकर दुकाने (आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी दवाइयों एवं सर्जिकल उपकरणों की दुकानों सहित) एवं पशुओं की दवाई व मेडिकल स्टोर की दुकान ही खुलेंगी।
2. नाई की दुकान, जूस की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट,प्राइवेट कार्यालय व अन्य दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगे।
3. साथ ही रविवार को सभी प्रकार के कार्यालय बंद रखने के आदेश हैं।
चार पहिया वाहन पूर्णतः बंधित
पुलिस ने जारी सूचना में बताया कि सभी दुकानदार लॉक डाउन के नियमों का पालन करते हुए दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गोले बनाएंगे। दुकान में सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और किसी भी दुकान में अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगने देंगे। दो पहिया वाहन में एक ही सवारी चलेगी। चार पहिया वाहन पूर्णतः बंधित रहेगा। केवल आकस्मिक सेवाएं व पास वाले चार पहिया वाहन ही मान्य ह़ोगे। सभी लोग मास्क का प्रयोग करेंगे।
पुलिस ने लोगों से लॉक लोक डाउन के नियमों का पालन करने और जरुरी काम से ही घर से बाहर निकलने की अपील की है।