देहरादून : कोरोना काल में केंद्र सरकार ने एटीएम और बैंक खातों से जुड़ी बड़ी राहतें दी थीं। लोगों को ये राहत केवल तीन महीने के लिए दी गईं थी, जिसकी समय 30 जून को खत्म हो रही है। बैंकिंग से जुड़े कई नियमों में एक जुलाई से बदलाव होने जा रहे हैं। बचत खाते से लेकर एटीएम तक से जुड़े नियमों में बैंक बदलाव लागू करने जा रहे हैं। ये सभी नियम हर आम और खास लोगों से जुड़े हैं।
लॉकडाउन और कोरोना के कारण लोगों को एटीएम से कैश निकालने के नियम में जो राहत दी गई थीं, वह एक जुलाई से नहीं मिलेंगी। सरकार ने एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए सभी ट्रांजेक्शन चार्जेज हटा लिए थे। सरकार ने तीन माह के लिए एटीएम ट्रांजेक्शन फीस हटाकर लोगों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी थी। यह छूट सिर्फ तीन महीनों के लिए दी थी, जो कि 30 जून 2020 को खत्म होने वाली है।
कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया था कि किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में मिनिमन बैलेंस की अनिवार्यता नहीं होगी। यह आदेश अप्रैल से जून तक के लिए था। ऐसे में खाते में मिनिमम बैलेंस न होने पर भी लोगों को किसी तरह का जुर्माना नहीं चुकाना था। लेकिन, अब एक जुलाई से आपको अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। इसके अलावा कुछ बैंक बचत खातों में वार्षिक ब्याज की दरों में भी कमी करने जा रहे हैं।