देहरादून: परिवहन विभाग ने प्रदूषण को लेकर एक ऐसा निर्णय लिया है, जिसके बारे में सुनकर हर वाहन चलाने वाले को वो काम करना ही होगा, जिसके लिए कहा जा रहा है। दरअसल, वाहन के प्रदूषण जांच के कागजात नहीं होने पर ना तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा और ना ही रिन्यू किया जाएगा। इतना ही नहीं टैक्स जमा कराना, फिटनेस भी नहीं की जाएगी। आरटीओ में अन्य किसी भी तरह के कागजात बनाने से पहले प्रदूषण जांच का प्रूफ देना होगा।
आरटीओ ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आरटीओ डीसी पठोई ने बताया कि वाहनों की प्रदूषण जांच को लेकर एनजीटी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार माॅनीटरिंग कर रहा है। अगर आपको अपना लाइसेंस बनाना है या रिन्यू कराना है। वाहन की फिटनेस करानी है या फिर टैक्स जमा कराना है तो पहले प्रदूशण जांच करानी होगी और उसका कागज आरटीओ दफ्तर में दिखाना होगा।