सरकार कर्जधारकों को 6500 करोड़ का गिफ्ट देने जा रही है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस दिवाली पर सरकार देश के कर्जधारकों को ये गिफ्ट दे सकती है। अगर आपने भी किसी तरह के फाइनेश इंस्टिट्यूशन से 2 करोड़ तक का लोन लिया है, तो आपको भी यह गिफ्ट मिलेगा। आपने जिस बैंक या फाइनेनशियल इंस्टिट्यूशन से यह लोन लिया है। वह 5 नवंबर तक आपके अकाउंट में यह रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी।
इंडियन बैंकिंग असोसिएशन के चेयरमैन राजकिरण राय ने कहा कि यह बहुत सीधी स्कीम है। अगर 29 फरवरी तक लोन NPA नहीं है तो सभी कर्जधारकों को स्कीम का फायदा मिलेगा। इसके कैलकुलेशन में कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि सारा काम सॉफ्टवेयर की मदद से होगा। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए ऑडिटर्स की मंजूरी जरूरी होगी। ऑडिटर ही पात्रता की जांच करेंगे। माना जा रहा है कि बैंक अपनी वेबसाइट पर इसको लेकर एक कॉलम तैयार करेंगे। यहां पात्र कर्जदार अपनी समस्या रख पाएंगे।
इंडियन बैंकिंग असोसिएशन के चेयरमैन राजकिरण राय ने कहा कि यह बहुत सीधी स्कीम है। अगर 29 फरवरी तक लोन NPA नहीं है तो सभी कर्जधारकों को स्कीम का फायदा मिलेगा। इसके कैलकुलेशन में कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि सारा काम सॉफ्टवेयर की मदद से होगा। हालांकि इसका लाभ लेने के लिए ऑडिटर्स की मंजूरी जरूरी होगी। ऑडिटर ही पात्रता की जांच करेंगे। माना जा रहा है कि बैंक अपनी वेबसाइट पर इसको लेकर एक कॉलम तैयार करेंगे। यहां पात्र कर्जदार अपनी समस्या रख पाएंगे।
इस योजना के तहत होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया, वीइकल लोन, MSME लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के धारकों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत, फाइनैंशल इंस्टिट्यूशन को कर्जदारों को संबंधित अकाउंट में कम्पाउंट इंट्रेस्ट और सिंपल इंट्रेस्ट के बीच अंतर की राशि जमा करनी होगी। इस स्कीम में कहा गया है कि योजना में कहा गया है कि कर्जधारक ने रिजर्व बैंक के द्वारा 27 मार्च 2020 को घोषित किस्त भुगतान से छूट योजना का पूरा या आंशिक लाभ का विकल्प चुना हो या नहीं, उसे ब्याज राहत का पात्र माना जाएगा। कर्ज राहत योजना का लाभ उन कर्जधारकों को भी मिलेगा जो नियमित किस्तों का भुगतान करते रहे।