देहरादून: अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने में केवल पांच दिन का समय शेष है। उसके बाद आपका पैन कार्ड रद्द भी हो सकता है। आयकर विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है कि पैन कार्ड को आधार से 31 दिसंबर 2019 तक लिंक आवश्यक रूप से करा लें। लिंक करने की दो प्रक्रियाएं हैं। इनमें से कोई भी प्रक्रिया अपनाकर आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। नए पैन कार्ड लेने वालों को पहले से आधार नंबर देने पर पैन कार्ड जारी किया जा रहा है।
पैनकार्ड को आधार से लिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अब तक लिंक नहीं किया है, तो जल्द करा लें। वरना आपा पैन कार्ड में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको यह जानना है कि आपका आधार पैन से लिंक है या नही ंतो इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइ http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं। यहां अपना पैन नंबर यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि से लॉगिन करें। उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग टैब पर क्लिक करें। यहां लिंक आधार के बटन पर क्लिक करें। अगर आपका आधार पहले से लिंक होगा तो आधार लिंक है लिखा हुआ आ जाएगा। अगर नहीं तो आप आधार को लिंक करा पाएंगे।
एसएमएस से ऐसे करें लिंक
आप एसएमएस के जरिये भी आधार को पैन ये लिंक करा सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल के मैसेज बॉक्स में UIDPAN स्पेस12 अंक का आधार नंबर स्पेस पैन नंबर टाइप करें। इसके बाद यह मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें। आपका आधार, पैन से लिंक हो जाएगा।
ऐसे भी करा सकते हैं लिंक
अपने नजदीकी पैन सर्विस सेंटर जाएं। यहां से आधार लिंक करने का फॉर्म लें। इसे भरकर आधार की कॉपी के साथ जरूरी दस्तावेज भी लगा दें। इसके लिए कुछ शुल्क भी देय होगा।