उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को नोटिस जारी की है। ये नोटिस उन्हें सरकारी बंगले के किराए संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया है। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा है कि अगर इस नोटिस का जवाब नहीं आता तो अखबारों में नोटिस निकाला जाएगा।
दरअसल याचिका में कहा गया है कि बीसी खंडूरी को जो सरकारी बंगला दिया गया था उसका किराया सही तरीके से जमा नहीं हुआ है। आपको याद दिला दें कि अदालत से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने के और उनका किराया देने के आदेश हैं। लेकिन सरकारों ने किराया ठीक से वसूला ही नहीं। बीसी खंडूरी के मसले में भी यही हुआ है। बाजार भाव की जगह बेहद कम रेट पर आलीशान बंगले का किराया लिया गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल और विजय बहुगुणा के मामले में तो सरकार ने अभी हिसाब ही नहीं लगाया है कि कितना किराया वसूला जाना है। इसी से नाराज होकर कोर्ट ने ये नोटिस जारी की है।
कोर्ट ने साफ कहा है कि ये जनता का पैसा है और इसकी वसूली निश्चित तौर पर होनी चाहिए।