शक्तिमान घोड़े की मौत का मामला एक बार फिर से अदालत में पहुंच गया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि उसने निचली अदालत से मामला खारिज होने के बाद ऊपरी अदालत में अपील क्यों नहीं की और इस मामले को वापस लेने की अपील क्यों दायर की?
शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका होशियार सिंह बिष्ट ने की है। इसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। इस फैसले में आरोपी और मौजूदा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को दोषमुक्त कर दिया गया था।
अब इसी मसले को लेकर होशियार सिंह बिष्ट हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी याचिका पर जज रवींद्र मैठाणी ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब मांग लिया है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकार ने इस मामले को वापस लेने की अपील क्यों डाली?
आपको बता दें कि 2016 में बीजेपी के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस का एक घोड़ा शक्तिमान गंभीर रूप से घायल हो गया। उस दौरान मसूरी विधायक गणेश जोशी पर आरोप लगे कि उन्होंने पुलिस की लाठी छीनकर घोड़े की टांग पर मारी जिससे घोड़ा असंतुलित होकर गिरा और घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई।
इस संबंध में गणेश जोशी के खिलाफ निजली अदालत में केस दाखिल किया गया। कोर्ट ने गणेश जोशी को दोषमुक्त कर दिया। अपीलीय कोर्ट ने इस केस को सुनवाई योग्य ही नहीं माना। वहीं इसी बीच सरकार बदल गई और गणेश जोशी समय के साथ कैबिनेट मंत्री बन गए। इसके बाद सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्री पर चल रहे केस को वापस लेने की अपील दायर कर दी।