नैनीताल- हाई कोर्ट ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार को निर्देश दिए है कि जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक आठ सप्ताह के भीतर गेस्ट टीचरों की भर्ती की जाए। यह अस्थायी नियुक्ति होगी, जब तक नई भर्ती नही हो जाती। सरकार से अप्रैल 2019 तक सभी पदों पर स्थायी भर्ती करने को कहा है।
अल्मोड़ा मासी निवासी गोपाल दत्त व अन्य ने जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने सरकारी विद्यालय में अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए सरकार को निर्देश देने की अपील की गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिए