नैनीताल : हाईकोर्ट ने केदारनाथ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फिल्म के खिलाफ डीएम रुद्रप्रयाग को प्रत्यावेदन देने को कहा है और साथ ही मामला सरकार द्वारा बनाई गई सतपाल महाराज की कमेटी पर छोड़ दिया है. साथ ही मुख्यान्यायाधीश ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता से कहा कि फिल्म नहीं पसंद तो मत देको.
दर्शन भारती की ओर से केदारनाथ फिल्म के खिलाफ डाली गयी याचिका
आपको बता दें दर्शन भारती की ओर से केदारनाथ फिल्म के खिलाफ याचिका डाली गयी थी जिस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की एकलपीठ पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि यह फिल्म लव जिहाद को बढ़ावा देती है। फिल्म की पटकथा में केदारनाथ त्रासदी के साथ हिंदू आस्था व मान्यता पर चोट की गई है।
बता दें कि फिल्म को लेकर हिंदू संगठनों व तीर्थ पुरोहितों की आपत्ति को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। जिसमें गृह सचिव नितेश कुमार झा, सचिव पर्यटन व सूचना दिलीप जावलकर, डीजीपी अनिल रतूड़ी सदस्य हैं. समिति केदारनाथ फिल्म को लेकर की जा रही आपत्तियों का परीक्षण कर रिपोर्ट देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा फिल्म के प्रदर्शन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट के फैसले से हिंदू संगठनों व तीर्थ पुरोहितों की कोशिशों को झटका लगा है।