नैनीताल : हाई कोर्ट ने स्वजल के कर्मचारियों को पंचम वेतनमान देने का आदेश पारित किया है। कोर्ट के फैसले से स्वजल कर्मियों की मुंहमांगी मुराद पूरी हो गई है।
गुरुवार को स्वजल कर्मी अरविंद सिंह पयाल समेत 135 की याचिका पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि उनकी नियुक्ति सरकारी आउट सोर्सिंग एजेंसी उपनल के माध्यम से स्वजल परियोजना में हुई है। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के समय से ही पंचम वेतनमान दिया जा रहा है, लेकिन मौजूदा निदेशक राघव लंगर ने 15 सितम्बर 2017 को एक आदेश में तमाम शासनादेश का हवाला देते हुए उनके पंचम वेतनमान को रोककर उनको नियमित वेतनमान देने के आदेश दे दिए ।
मामले को सुनने के बाद न्यायलय ने सरकार को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता स्वजल कर्मियों को पंचम वेतनमान दिया जाए। इस आदेश से प्रदेश के 13 जिलो में स्वजल योजना में कार्यरत कर्मचारियो को बड़ी राहत मिली है।