उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक ताजा आदेश में कहा है कि राज्य में नदी, गदेरों और झीलों के किनारे हुए अतिक्रमण को तीन महीनों में हटा दिए जाए। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जल स्रोतों में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि नदियों के किनारे किसी भी तरह की वाहन की पार्किंग पर रोक लगाई जाए जिससे नदी प्रदूषित हो। हाईकोर्ट ने राज्य के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं।
हरिद्वार के रहने वाले राजपाल सिंह ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर लक्सल के होकर बहने वाली सोनाली नदी के किनारे पर हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सरद शर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुना और डीएम हरिद्वार को तीन महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।