नैनीताल: पूर्व सीएम हरीश रावत कथित स्टिंग मामले को लेकर हाईकोर्ट में कुछ देर में सुनवाई होगी। हरीश रावत की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल करेंगे। इससे पहले की सुनवाई में सीबीआई की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि वह इस मामले में हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है। इस पर हरीश रावत ने सीबीआई की ओर से इस मामले में जांच करने के अधिकार को चुनौती दी थी
एकलपीठ ने सीबीआई की रिपोर्ट पर कहा था कि उसके समक्ष मुख्य विचारणीय विषय 31 मार्च 2016 के सीबीआई जांच के राज्यपाल के आदेश, 2 फरवरी के अध्यादेश और 15 मई 2016 के राज्य सरकार द्वारा सीबीआई के बजाय एसआईटी से जांच के आदेश की वैधता की जांच करना है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज करने को स्वतंत्र है और जांच शुरू कर सकती है।