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उत्तराखंड में सांसद-विधायकों के आपराधिक मामलों पर HC सख्त, धामी सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक मामलों की सुनवाई लटकने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई तेज़ी से होनी चाहिए, वरना जनता का भरोसा न्याय व्यवस्था से उठ सकता है। एडवोकेट विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने धामी सरकार से 26 सितंबर तक स्पष्ट जवाब दाखिल करने को कहा है।

SC ने 2023 में दिए थे विशेष अदालतें बनाने के आदेश

बता दें देहरादून निवासी एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। उन्होंने अपनी दलील में 6 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें अश्विनी उपाध्याय बनाम केंद्र सरकार केस में शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को ऐसे मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने को कहा था।

कई मामले लंबित, कार्रवाई शून्य

याचिकाकर्ता विकेश नेगी ने कोर्ट को बताया कि उत्तराखंड में सांसदों और विधायकों पर कई आपराधिक मामले लंबित हैं। लेकिन अब तक राज्य सरकार ने न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है और न ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है।

राज्य सरकार ने मांगा कोर्ट से समय

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कोर्ट से समय मांगा गया। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कोर्ट ने सरकार की मांग मानते हुए एक सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर तय की है।

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जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की जल्द हो सुनवाई: याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने कोर्ट से प्रार्थना की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए राज्य सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके और लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा कायम रहे

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
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