नैनीताल : स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कोर्ट से झटका लगा है. जी हां हाईकोर्ट में चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई को कार्यवाही से नहीं रोक सकते लेकिन चार्जशीट दाखिल करने से पहले न्यायालय को सूचना देनी होगी.
वहीं इस मामले में एक नवंबर को फिर से सुनवाई होगी. उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के बाद एक नवंबर को स्थिति साफ होने के बाद सीबीआई और यूनियन ऑफ इंडिया से अग्रिम कार्यवाही के लिए कहा है।