देहरादून : उत्तराखंड के लोगों के लिए बिजली विभाग से राहत भरी खबर है। जी हां प्रदेश में घरेलू से लेकर उद्योगों तक को बिजली दरों में राहत दी गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने शनिवार को वर्ष 2020-21 के लिए नए टैरिफ की घोषणा की। यह टैरिफ एक अप्रैल से लागू माना जाएगा।
बता दें कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है। सभी श्रेणियों में औसत चार प्रतिशत की कमी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 18 पैसे, व्यवसायिक को 35 पैसे, एलटी और एचटी उद्योगों को 23 प्रति पैसे यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी। बीपीएल उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी गई है। नई दरें एक अप्रैल 2020 से लागू मानी जाएंगी।
पहले बिलिंग दर इतनी थी और अब हुई इतनी
आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डीपी गैरोला, सदस्य एमके जैन, सचिव नीरज सती ने शनिवार को नई दरें जारी की। नई दरों के अनुसार घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की औसत बिलिंग दर पहले 4.62 रुपये प्रति यूनिट थी जो अब 4.44 रुपये प्रति यूनिट हो गई है। व्यवसायिक दर 6.73 रुपये से 6.38 रुपये, एलटी औद्योगिक उपभोक्ता की दर 6.26 रुपये से 6.03 रुपये, एचटी उपभोक्ता की दर 6.29 रुपये से 6.06 रुपये प्रति यूनिट हो गई है। घरेलू श्रेणी में 3.90 प्रतिशत, व्यवसायिक में 5.20 प्रतिशत, एलटी में 3.67 प्रतिशत और एचटी श्रेणी में 3.67 प्रतिशत की कमी की गई है।
बीपीएल उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दरें 1.83 रुपये प्रति यूनिट से कम कर 1.61 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। इस श्रेणी में रिकॉर्ड 12.02 प्रतिशत की कमी गई है। आयोग ने गौशाला, गोसदन, लघु डेयरी को बढ़ावा देने को भी बिजली दरों में राहत दी है। पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट का रेट तय किया गया है।