543 नहीं, लोकसभा में होंगे 850 सांसद… तीन नए बिल लाने का सरकार का प्लान, ड्रॉफ्ट तैयार

केंद्र सरकार देश के लोकतांत्रिक ढांचे में बड़े बदलाव करने का प्लान कर रही है। सरकार ने तीन प्रमुख विधेयकों का ड्राफ्ट सांसदों को दिया है। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को जल्द ही केंद्र सरकार पास कराने की तैयारी में है।
ऐसे में अगर ये विधेयक पास होते है तो ये आगामी जनगणना के मुकाबिक लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाने, महिला आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से निर्धारण (Delimitation) को लागू करने में कानूनी मार्ग प्रशस्त करते हैं।
16 से लेकर 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र
दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए सरकार ने 16 से लेकर 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र प्लान किया है। इस सत्र में तीन महत्वपूर्ण बिल सरकार द्वारा आने वाली है। जिनसे 2029 लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में दिया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करेंगे।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटें दोबारा तय
संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत हर जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के दोबारा तय (Delimitation) करने का प्रावधान है। हालांकि साल 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा तय कर दिया गया था। साथ ही साल 2001 में एक संशोधन कर ये फैसला लिया गया कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
देश की जनसंख्य बदल चुकी है
हालांकि साल 2003 में एक और बदलाव हुआ। जिसमें सीटों के नंबर तो वहीं रहे लेकिन इलाकों की सीमाएं यानी कौन सा इलाका किस सीट में आएगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर बदली गईं।
अब देश में जनसंख्या बहुत बदल चुकी है। कहीं तेजी से बढ़ रही है तो कहीं कम हो रही है। कई लोग एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। शहर तेजी से बढ़े हैं। जिसकी वजह से कई जगहों पर सीटों का संतुलन बिगड़ गया है। इसी को ठीक करने के लिए अब ये नया विधेयक लाया गया है। ताकि लोगों को सही और बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके।
विधेयक के तहत:-
- लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव
- 815 सदस्य राज्यों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा
- 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से
साथ ही संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 (Bill 107) लोकसभा में सीटों की संख्या के अलावा ‘जनसंख्या’ की परिभाषा में बदलाव करता है।
तीन बिल करेगी सत्र में पेश
बताते चलें कि सरकार कुल तीन बिल इस सत्र में लेकर आ रही है। संविधान संशोधन 131 जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरा डेलिमिटेशन बिल 2026, इसमें डेलिमिटेशन कमिशन का गठन होगा और तीसरा और फाइनल बिल यूनियन टेरिटरी लॉज ( संशोधन) 2026 होगा।