टीवी पर फिल्म और सीरियल के दौरान ब्रेक में कई विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिससे प्रभावित होकर हम वहीं प्रोडक्ट्स को बाजार से खरीद लाते हैं और यूज करते हैं. कई कंपनियां तेल लगाने पर लंबे-मोटे घने बाल होने का दावा करती है तो कई कंपनिया क्रीम लगाकर चेहरे की रंगत निखारने का दावा करती है और लोग जमकर उन प्रोडक्ट्स को खरीदतें भी हैं लेकिन कभी-कभी कंपनियों को ऐसे भ्रमित विज्ञापन दिखाना भारी पड़ जाता है और जुर्माना देना पड़ता है नाम खराब होता है वो अलग.
गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर जुर्माना
ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है जहां उपभोक्ता अदालत ने फिल्म स्टार गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर एक दर्द निवारक तेल का प्रचार करने के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही तेल बनाने वाली कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया है.
ये है पूरा मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 5 साल पहले एक युवक ने एक हर्बल ऑयल बनाने वाली कंपनी और इसके दो सेलिब्रिटी ब्रांड एंबेसडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर अब फैसला आया है. दायर शिकायत में आरोप लगाया गया कि 15 दिनों में दर्द निवारण नहीं हुआ. जानकारी मिली कि जुलाई 2012 में एक विज्ञापन देखने के बाद मुजफ्फरनगर के वकील अभिनव अग्रवाल ने अपने 70 वर्षीय पिता के लिए 3,600 रुपये की कीमत वाला दर्द निवारण हर्बल ऑयल मंगाया. विज्ञापन में दावा किया गया था कि फायदा नहीं होने पर 15 दिनों के अंदर रुपये वापस कर दिए जाएंगे. इस्तेमाल करने पर 10 दिन के बाद भी दर्द दूर नहीं हुआ, जिसके बाद अग्रवाल ने मध्यप्रदेश की कंपनी के प्रतिनिधि से बात की और उसने उन्हें प्रोडक्ट को वापस करने और रिफंड करने की बात कही. हालांकि, कंपनी ने पैसे वापस नहीं दिए. इसके बाद वकील ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई. वकील ने स्थानीय मीडिया को बताया किकि मैंने प्रोडक्ट इसलिए खरीदा क्योंकि गोविंदा और जैकी श्रॉफ जैसे सेलिब्रिटी उसका प्रचार कर रहे थे. कंपनी ने वादा किया था 15 दिनों में दर्द दूर हो जाएगा लेकिन सबकुछ भ्रामक था.
वहीं इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले से संबंधित सभी पांच लोगों कंपनी, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, टेलीमार्ट शॉपिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और मैक्स कम्युनिकेशन को मुआवजे के रूप में 20 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है.