देहरादून: पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने संबंधी अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इस अध्यादेश के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया भी माफ कर दिया जाएगा। साथ ही ड्राइवर से लेकर अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट बकाया किराया जमा कराने के लिए निर्देश दिये थे। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने चुपके से अध्यादेश ला दिया था।
इस अध्यादेश को सरकार ने मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा था, जिस पर राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब आवास, चालक, समेत मुफ्त वाहन जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। अध्यादेश मे एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है। इसके तहत अध्यादेश के तहत मिलने वाली सुविधाएं केवल अभीतक के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही मिलेगी। भविष्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी।