उत्तराखंड में अब साहूकारों की मनमानी पर रोक लगाने की पूरी तैयारी हो गई है। सरकार ने साहूकारी करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही ब्याज पर दी गई रकम पर ली जाने वाली अधिकतम ब्याज की सीमा भी तय कर दी है।
उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड साहूकारी विनिमय नियमावली को मंजूरी दी है। इसके तहत अब राज्य में साहूकारी करने वालों को जिले के रजिस्ट्रार के यहां अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। सभी जिलों के एडीएम वित्त को इसके लिए रजिस्ट्रार के तौर पर नामित किया गया है। साहूकारों को ब्याज पर रकम लेने वालों का अब रजिस्ट्रर भी बनाना होगा और हर तीन महीने में इसका निरीक्षण भी होगा। साहूकार अब किसी को भी 14 फीसदी से अधिक ब्याज पर रकम नहीं दे सकते।