देहरादून : पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि तीन बच्चों वाले चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार ने नियम लागू किया था कि तीन बच्चों वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके भी तीन बच्चे होंगे। वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं।
वहीँ इसके बाद सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वाले पंचायत जनाधिकार मंच के संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने प्रेसवार्ता आयोजित की. जोत सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नैनीताल हाइकोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है.
जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार को दो बच्चों के कानून बनाने के लिए शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने वंचित लोगों को न्याय दिया है.