Nainital News

बनभूलपुरा दंगों से जुड़े मामले में सरकार को राहत, मुख्य आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत रद्द

हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगों से जुड़े मामले में राज्य सरकार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल होईकोर्ट द्वारा दो मुख्य आरोपियों को दी गई डिफॉल्ट जमानत को रद्द कर दिया है और आरोपियों को दो हफ्तों में सरेंडर करने का आदेश दिया है।

उपद्रवियों को दोबारा चिन्हित करेगी पुलिस

उधर पुलिस ने भी इस मामले में जांच तेज़ कर दी है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ सिटी अमित सैनी के अलावा हल्द्वानी कोतवाल और बनभूलपुरा थाने को विस्तृत जांच सौंपी गई है। वहीं पुलिस अब सर्विलांस और वीडियो फुटेज के आधार पर दंगा और उपद्रव करने वाले लोगों की दोबारा पहचान कर रही है। एसएसपी ने साफ कर दिया है कि घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुई थी हिंसा

गौरतलब है कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा में नगर निगम और पुलिस के कई कर्मचारी घायल हो गए थे। उपद्रवियों ने पुलिस की पिस्टल छीन ली थी और सरकारी वाहन को आग के हवाले कर दिया था। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश और जांच में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें: हल्द्वानी हिंसा : भगोड़ा घोषित हुआ बनभूलपुरा कांड का मास्टर माइंड, संपत्ति कुर्की की तैयारी

Sakshi Chhamalwan

उत्तराखंड की युवा और अनुभवी पत्रकार साक्षी छम्मलवाण टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों में कार्य का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वे खबर उत्तराखंड (khabaruttarakhand.com) से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल, देश-दुनिया की प्रमुख खबरें और धर्म से जुड़े विषयों पर इनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक और गहन होती है। उत्तराखंड | TV + Digital Media खबर उत्तराखंड
Back to top button
उत्तराखंड की हर खबर
सबसे पहले पाने के लिए!
📱 WhatsApp ग्रुप से जुड़ें