मुंबईः आजकल हर कोई ई-पेमेंट करता है। कई बार आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन वापस आने में कई दिन लग जाते हैं। इसीको लेकर एक खुशखबरी है। अब अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो आपको रोजना के 100 रुपये मिलेंगे।
आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि ट्रांजैक्शन फेल होने पर एक दिन के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता है, तब तक बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को उन्हें हर रोज 100 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। नियम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ई-वॉलिट्स, कार्ड-टु-कार्ड पेमेंट, नैशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ज्यादातर पर लागू होगा। ऑपरेटरों और अधिकृत पेमेंट सिस्टम्स का सर्कुलर जारी किया गया है।
असफल ट्रांजैक्शन का पैसा खाते में पहुंचने के लिए टाइमफ्रेम और जुर्माने की रकम तय की गई है। इस कदम से ग्राहकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही असफल लेनदेन के प्रॉसेस में यूनिफॉर्मिटी आएगी। डिजिटल लेनदेन के अलावा नॉन-डिजिटल ट्रांजैक्शन्स के लिए भी टाइमलाइन तय की है। एटीएम और माइक्रो एटीएम में फेल ट्रांजैक्शन्स के लिए खाते में पैसे पहुंचने के लिए 5 दिन का वक्त तय किया गया है। इसके बाद हर रोज 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।