जंगल को महफूज रखने के लिए हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख
राज्य को वनविभाग में फील्ड स्टॉफ बढाने के आदेश
तो केंद्र को छह महीने के भीतर वन नीति बनाने का फरमान
नैनीताल- वन महकमे के फील्ड स्टाफ में तैनात होकर रोजगार की आस लगाए बेरोजगारों को आने वाले वक्त में खुशखबरी मिल सकती है। हाईकोर्ट ने सूबे के वन विभाग को फील्ड स्टॉफ में तीस फीसदी इजाफा करने का फरमान सुनाया है ताकि जंगलों की आग और तस्करों से हिफाजत हो सके।
हाईकोर्ट ने दावानल की रोकथाम के लिए गर्मियों में दस हजार फायर वाचर तैनात करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने दवानल पर काबू न पाने वाले वनाधिकारियों को निलंबित करने के सख्त आदेश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और आलोक सिंह की खंडपीठ ने दावानल, वन संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए संबधित दायर याचिका पर ये फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट की खंड पीठ ने केंद्र सरकार को भी छह माह के भीतर राष्ट्रीय वन नीति बनाने के आदेश दिए हैंं। जबकि राज्य सरकार को राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के दस किलोमीटर दायरे में निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। बहरहाल माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए आने वाले समय में वन विभाग के फील़्ड स्टॉफ में बढोत्तरी होने की पूरी संभावना है।