देहरादून: केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए उत्तराखंड शासन ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है। जिसके बाद अब लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों में उनसे योग्यता के हिसाब से काम लिया जा सकेगा।
शासन ने विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि राज्य के रिलीफ कैंप में फंसे मजदूरों को लाने के लिए मैपिंग की जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दौरान गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार खास एहतियात बरती जाएगी।
मजदूरों को काम वाली जगह पर लाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। शासन के इस निर्देश के बाद अब राज्य में फंसे मजदूरों को राहत मिलने की संभावना है। उनको घर जाने की जरूरत नहीं पड़गी। उन्हें यही काम दिया जाएगा।