देहरादून : जो मामला अभी तक उत्तराखंड तक सीमित था वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए गए बंगले और उनके किराये के मामले का। बता दें कि केंद्रीय मंत्री को बीते दिन हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस दिया था जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां से उनको राहत मिली है।
जी हां सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में किसी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी है.साथ ही उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है।
बता दें कि बीते दिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले का किराया मार्केट रेट पर देने को कहा था. पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल ने अपना बकाया किराया जमा नहीं किया था जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और जवाब मांगा था. साथ ही बकाया न भरने पर एक्शन लेने और अदालत की अवमानना का केस चलने की बात कही गई थी. इसी मसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में किसी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी है.साथ ही उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है.