Big News : पूर्व मुख्यमंत्रियों को जमा कराना होगा बकाया, हाईकोर्ट ने निरस्त की पुनर्विचार याचिका - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

पूर्व मुख्यमंत्रियों को जमा कराना होगा बकाया, हाईकोर्ट ने निरस्त की पुनर्विचार याचिका

Reporter Khabar Uttarakhand
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khabar ukनैनीताल: पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास किराया बाकाया होने को लेकर होईकार्ट ने अंतिम निर्ण दे दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों की सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया माफ करने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। याचिका पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व भगत सिंह कोश्यारी की ओर से याचिका दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चन्द्र खुल्बे की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए पुनर्विचार याचिका का निरस्त कर दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी व विजय बहुगुणा ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकाल का किराया बाजार दर पर वसूलने के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। भगत दा ने अपनी याचिका में कहा था कि उनसे 30500 रुपये प्रतिमाह की दर से किराया वसूला जा रहा है। साथ कहा गया कि उनको जो आवास दिया गया था, वो सिंचाई विभाग की सम्पत्ति है, लेकिन किराया वसूलने का नोटिस सरकार ने दिया।

पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने भी बाजार दर पर किराया वसूलने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील की है। बहुगुणा के आवास का किराया प्रतिमाह करीब 39 हजार निर्धारित किया गया है। कोश्यारी पर कुल 47 लाख व विजय बहुगुणा पर 37 लाख का बकाया है।

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