देहरादून- हाईकोर्ट एक के बाद एक धड़ाधड़ फैसले लेकर आदेश दिए जा रहा है. औऱ एख बाऱ फिर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया. जिससे कई व्यापिरयों औऱ ठेलीवालों पर गाज़ गिरेगी. जी हां देहरादून में पलटन बाजार, आढ़त बाजार सहित की जगहों पर हद से ज्यादा अतिक्रमण हो रखा है जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए देहरादून की सड़कों से चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।
जिनके समय में हुआ अतिक्रमण उनपर भी होगी कार्रवाही
साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा है कि वह उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें, जिनके समय में अतिक्रमण हुए हैं। यदि निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मुख्य सचिव इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक देने और जरूरत पड़ने पर धारा 144 लागू करने को कहा है।
रिस्पना नदी-बिंदाल नदी में 11 हज़ार से 12 हज़ार तक लोग चयनित
वहीं नगर आयुक्त का कहना है की रिस्पना नदी और बिंदाल नदी में अतिक्रमण की कार्रवाही पूर्व में की जा चुकी है. जिसमें 11 हज़ार से 12 हज़ार तक लोगों को चयनित किया जा चूका है और बाज़ारों में भी हमारी टीम अतिक्रमण हटाने का काम करती रहती है.
दुकानों के आगे ढेलियां औऱ गाड़िया परेशानी का सबब
वहीं पलटन बाजार औऱ आढ़त बाजार पर लोगों ने जमकर अतिक्रमण किया हुआ है जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. पलटन बाजार की शुरुआत से आखिरी तक अतिक्रमण ही अतिक्रमण है. दोनों ओर गाड़ियों की भरमार है. दुकानों के आगे अतिक्रमण तो है ही साथ ही ढ़ेरों गाड़िया खड़ी है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है.
वहीं नगर आयुक्त ने कहा है की जो हाईकोर्ट के निर्देश आये वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है और जब आदेश की प्रति मिल जायेगी तो आदेशों का पालन किया जायेगा.