UttarakhandBig News

निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए राहत, चुनाव आयोग ने किए नियमों में संसोधन

चुनाव आयोग ने नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के अलग खाता खोलने के नियम में संशोधन किया है. चुनाव खर्च के लिए बैंक खाता खोलने में असमर्थ उम्मीदवारों का नामंकन भी अब स्वीकार किया जाएगा.

बैंक खाता खोलने में असमर्थ उम्मीदवारों का नामंकन भी होगा स्वीकार

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि पूर्व में प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चुनाव खर्च के लिए नामांकन से एक दिन पहले अलग बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए गए थे. अब कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय बैंक खाता खोलने में असमर्थ होता है, तो भी उसका नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा.

खाता खोलने की प्रक्रिया में उम्मीदवारों को मिलेगा समय

सचिव ने बताया कि ऐसे प्रत्याशियों को बैंक खाता खोलने संबंधी आवश्यक दस्तावेज नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय से पहले प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. इससे उम्मीदवारों को बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया में अधिक समय मिलेगा और नामांकन प्रक्रिया में बाधा नहीं आएगी. इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है.

Sakshi Chhamalwan

Sakshi Chhamalwan उत्तराखंड में डिजिटल मीडिया से जुड़ीं युवा पत्रकार हैं। साक्षी टीवी मीडिया का भी अनुभव रखती हैं। मौजूदा वक्त में साक्षी खबरउत्तराखंड.कॉम के साथ जुड़ी हैं। साक्षी उत्तराखंड की राजनीतिक हलचल के साथ साथ, देश, दुनिया, और धर्म जैसी बीट पर काम करती हैं।
Back to top button