चमोली- चमोली जिले में थराली उपचुनाव के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने बताया कि थराली विधानसभा उप चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिले में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक धारा 144 प्रभावी रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी भी उम्मीदवार अथवा उनके समर्थकों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। विद्यालय, चिकित्सालय, कार्यालय तथा धार्मिक स्थल से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी भी दिशा में नही किया जाएगा।
प्रत्याशी एवं समर्थकों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नही करेंगे। यह प्रतिबन्ध धार्मिक स्थलों पर पूजा-पाठ के लिए लागू नहीं होगा।