देहरादून : डॉन एप्लीकेशन व रिसर्च सेंटर आईटीडीए के द्वारा आज ड्रोन अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन आईटीडीए आईटी पार्क में किया गयाl हाल के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोटिस के अनुसार 31 जनवरी 2020 से पूर्व सभी ड्रोन यूजर्स को अपने ड्रोन को रजिस्टर्ड करना जरूरी हैl सभी प्रतिभागियों को उनके ड्रोन को रजिस्टर करने के लिए विशेष जोर दिया गया l इस आयोजन में विशेषज्ञों द्वारा ड्रोन को डीजीसीए की वेबसाइट में रजिस्टर करने की क्या प्रक्रिया हैl इसके बारे में विस्तृत रूप से विशेषज्ञों के द्वारा बताया गयाl डीजीसीए की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करने के लिए क्या प्रक्रिया है l इस अवसर पर प्रतिभागियों द्वारा कई सवाल विशेषज्ञों से भी पूछे गएl इस सेमिनार में लगभग 74 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
सेमिनार में आईटीडीए के निदेशक आईजी अमित सिन्हा ने बताया कि उक्त सेमिनार से यूजर्स के लिए ड्रोन का उपयोग अधिक सरल व सुविधाजनक होगाl इसके अलावा इस क्षेत्र में जागरूकता आने से ड्रोन का उपयोग करना अधिक सुरक्षित होगा श। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार ड्रोन का उपयोग करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी हैl no fly zone /controlled space and uncontrolled space के बारे में विस्तृत रूप से प्रतिभागियों को बताया गया। एक्सपोर्ट के द्वारा बताया गया कि अगर आप कहीं भी ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं तो इसकी जानकारी संबंधित पुलिस चौकी और पुलिस थाने को भी पहले से ही देना जरूरी है।इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में रेड जोन/यलो जोन /ग्रीन जोन के बारे में भी सभी प्रतिभागियों को ब्रीफ किया गया।
बताया गया कि रेड जोन के अंतर्गत आने वाले स्थानों में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। यलो जोन में ड्रोन को उड़ाया जा सकता है लेकिन इसके लिए डीजीसीए से अनुमति लेकर पुलिस को सूचित करना आवश्यक हैl
ग्रीन जोन में ड्रोन को उड़ाया जा सकता है लेकिन पुलिस को भी पूर्व में ही सूचित करना आवश्यक है। इस अवसर पर आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा व आईटीडीए के ड्रोन एक्सपोर्ट वैभव शर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस दूरसंचार जसवीर सिंह व आरएमओ प्रमोद पेटवाल व अन्य विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु इस प्रकार है-
1) 31 जनवरी 2020 से पूर्व ड्रोन को डीजीसीए की app पर रजिस्टर करना आवश्यक है l
2) ड्रोन का उपयोग करने से पहले अनुमति लेना तथा पुलिस को इसकी सूचना पूर्व में ही प्रदान करना अति आवश्यक है l
3) ड्रोन के खराब डैमेज होने पर भी इसकी जानकारी नागरिक उड्डयन विभाग को ऑनलाइन देना आवश्यक हैl
4) नो फ्लाई जोन का हमेशा ख्याल रखें l
5) 18 वर्ष से नीचे का कोई भी व्यक्ति ड्रोन नहीं उड़ा सकता l