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साढ़े तीन लाख में बनेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष, खर्च का ब्योरा नहीं, तो खतरे में कुर्सी

breaking uttrakhand newsदेहरादून: दीपावली बाद होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च सीमा साढ़े तीन लाख तय की गई है। पंचायत उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम ढाई लाख खर्च सकेंगे। क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के उम्मीदवारों के लिए 1.40 लाख, ज्येष्ठ उपप्रमुख के लिए 60 हजार और कनिष्ठ उपप्रमुख पद के प्रत्याशियों 50 हजार तक खर्च कर पाएंगे। उनको खर्च की पाई-पाई का हिसाब देना होगा।

स्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य पदों का चुनाव संपन्न होने के बाद अब नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को तय अवधि में चुनाव खर्च का ब्योरा जमा कराना है। ऐसा न करने पर उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचन के एक माह के भीतर खर्च जमा कराना अनिवार्य है। 22 नवंबर तक अनिवार्य रूप से खर्च का ब्योरा जमा कराना है।

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