देहरादून : कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने वाले खाद्य बिक्री केंद्रों जैसे रेस्टोरेंट/ होटल /कैफे स्वीट शॉप) आदि के संचालकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। डीआईजी ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को नियम का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीआईजी और देहरादून एसएसपी द्वारा एडवाइजरी जारी की गई।
डीआईजी और देहरादून एसएसपी द्वारा कोरोना महामारी कोविड-19 के केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों का पालन न करने व लापरवाही बरतने वाले होटलों/रेस्टोरेंट्स/बार/आउटलेट पर सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए समस्त थाना प्रभारी जनपद देहरादून को निर्देशित किया गया है, पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा निम्न निर्देश (एडवाइजरी) जारी की गई हैं।
1.रेस्टोरेंट/आउटलेट/होटल/बार पर काम करने वाले समस्त कार्मचारियों के द्वारा मास्क/फेस सिल्ड/सेनेटाजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।
2.सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।
3.आगन्तुकों ग्राहकों के हाथों को सेनेटाइज कराने की व्यवस्था किया जाए।
4.प्रत्येक नये ग्राहक आने /बैठने से पूर्व हर बार टेबल,कुर्सी,स्टूल ,बेन्च आदि को बार-बार सेनेटाइज किया जाए।
5.समस्त रेस्टोरेट होटल मालिकों कों अपने प्रतिष्ठानों पर स्पष्ट दिखायी देने वाले स्थान पर फ्रेम में पुलिस फलैक्स लगवायी जाए ,बडे़ बडे़ प्रतिस्ठानों में एक से अधिक फलेक्स लगाये जाए जो स्पष्ट दर्शनीय हो 6 केन्द्र- राज्स सरकार द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए अन्य दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाए।
उक्त निर्देशों (एडवाइजरी) का सख्ती से शत्-प्रतिशत पालन करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है ,उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले होटल मालिकों/ संचालकों पर तत्काल वैद्यानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देर्शित किया गया । समस्त थाना प्रभारी प्राथमिकता के आधार पर अपने-अपने थाना क्षेत्रों में उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों व कार्रवाई की समीक्षा डीआईजी द्वारा 10 नवंबर को की जाएगी उक्त निर्देशों के अनुपालन कराए जाने के लिए एसपी क्राइम लोकजीत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।