
धामी सरकार ने जल और सीवर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। शासन द्वारा जल और सीवर के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफी की अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
सीएम धामी ने उत्तराखंड के जल और सीवर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत दी है। यदि उपभोक्ता अपने पुराने बिल का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन पर लगने वाला पूरा चार्ज 31 मार्च 2025 तक माफ़ रहेगा. शासन ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। सम्पूर्ण सरचार्ज माफी की अवधि को बढ़ा कर 31 मार्च 2025 तक कर दिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बीते नवंबर माह में जल और सीवर के अवशेष देयकों का 31 दिसंबर तक एकमुश्त भुगतान किए जाने पर विलंब शुल्क की धनराशि को शत प्रतिशत माफ करने की घोषणा की गई थी। जिसका बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है।