New rules for sale of firecrackers on Diwali: दीपावली पर पटाखों की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए नए नियम लागू किए हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में व्यापारिक संगठनों और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई।
खुले मैदानों में ही दुकानों को दिया जाएगा लाइसेंस
बैठक में फैसला लिया गया कि अगले साल से पटाखा बेचने के लिए केवल चिन्हित खुले मैदानों में ही दुकानों को लाइसेंस दिया जाएगा। इस फैसले पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी सहमति जताई। प्रशासन ने व्यापारियों से नियमों का पालन कराने में सहयोग की अपील की है। बता दें इस बार दीपावली पर 17 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखों की बिक्री की जाएगी।
देहरादून में कहां-कहां नहीं बेच सकते पटाखे?
शहर के कई भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को पटाखा बिक्री के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें पल्टन बाजार से घंटाघर, धामावाला बाजार से बाबूगंज, मोतीबाजार से पुरानी सब्जी मंडी, हनुमान चौक से झंडा मोहल्ला, रामलीला बाजार से बैंड बाजार, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक, डिस्पेंसरी रोड, घंटाघर से चकराता रोड पर हनुमान मंदिर तक और करनपुर बाजार शामिल हैं। इसके अलावा, ऐसे स्थान जहां फायर ब्रिगेड के वाहन नहीं पहुंच सकते, वहां भी पटाखे की दुकान लगाने पर रोक होगी।
सुरक्षा मानक पूरे होने जरुरी
प्रशासन ने साफ किया है कि पटाखों की बिक्री केवल दुकानों के अंदर होगी। सड़क या फुटपाथ पर दुकान सजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये तय किया गया है। आवेदन की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2025 है। आवेदन के साथ आधार कार्ड, दुकान के मालिक की फोटो, पुलिस व फायर एनओसी, बिजली का बिल, दुकान की रजिस्ट्री या नगर निगम का टैक्स रसीद देना अनिवार्य होगा। लाइसेंस तभी मिलेगा जब सभी सुरक्षा मानक पूरे होंगे। पटाखा गोदाम से फुटकर बिक्री की अनुमति नहीं होगी।